Bhagya Lakshmi Yojana : आप जानते होंगे देश में ऐसे कई परिवार है जो बेटी को जन्म देने के लिए कतराते हैं इसलिए वह लिंग परीक्षण कर गर्भपात जैसे अपराध कर बैठते है. ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गर्भपात कम करने के लिए और बेटियों का जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है. योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर उसके परिवार को सरकार द्वारा कुछ राशि प्राप्त होती है. खासतौर पर बेटियों का जन्म बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एक काफी बड़ी योजना का निर्माण किया है.
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से बिलॉन्ग करते हैं और आपके घर में एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ है तो ऐसी स्थिति में सरकार इस योजना अंतर्गत आपकी आर्थिक मदद करती है. अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा. आईये इसकी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते है.
Bhagya Lakshmi Yojana क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों का लड़का और लड़की के प्रति भेदभाव मिटाने हेतु तथा इनमें एक समान भाव लाने की जागरूकता के लिए इस योजना का आयोजन किया है. इस योजना अंतर्गत अगर किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है, तो राज्य सरकार परिवार को बेटियों के लिए आर्थिक मदद करती है. जिसका उपयोग कर परिवार अपने बेटी का उज्जवल भविष्य और उसकी शिक्षा को आसानी से पूरा कर सके.
भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक परिवार के सिर्फ दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है. इससे आप अपने बेटी की शिक्षा और उसका लक्ष्य पूरा कर सकते हो. इस योजना के अनुसार बेटी का जन्म होते ही खाते पर ₹50,000 की राशि सरकार द्वारा प्राप्त होती है, महिला को भी ₹5,100 की आर्थिक सहायता मिलती है. इस योजना के चलते कन्या भृणहत्या कम होते हुए देखने को मिल रही है.
भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत देश की गरीब बेटियों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और इसके लिए सरकार उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करती है.
- बेटी का जन्म होते ही सरकार उसके परिवार के खाते में ₹50,000 की राशि प्रदान करती है.
- इस योजना के अंतर्गत सरकार आपकी बेटी के शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है.
- बेटी बीमार होने पर उसके इलाज के लिए सरकार 25,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है
- अगर बेटी का विवाह 21 साल पूरे होने के बाद किया जाता है तो उसके विवाह हेतु ₹2,00,000 की आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते है.
- एक परिवार के दो बेटियों को भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है.
भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता
- उत्तर प्रदेश राज्य के बालिकाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है.
- गरीब रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वाला परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है.
- इस योजना के लिए बेटी की उम्र 1 साल के भीतर होना आवश्यक है.
- 1 अगस्त 2008 के बाद जन्म लेने वाली बेटीयाँ इस योजना का लाभ ले सकती है.
- एक परिवार के दो बेटियों के लिए ही इस योजना का लाभ मिल सकता है.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों को बाल श्रम के लिए नहीं लगना चाहिए.
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए डाक्यूमेंट्स
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए अपने बेटी के प्रति आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए हुए सभी डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है.
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
भाग्यलक्ष्मी योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको भाग्यलक्ष्मी योजना के ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना है.
- पेज ओपन होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म ओपन होगा.
- अब इस फाॅर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है.
- फॉर्म फिल करने के बाद ऊपर दिए हुए डॉक्यूमेंट को इसके साथ स्कैन कर अपलोड करना है.
- और अंत में नीचे दिए हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना है और इसकी रसीद प्राप्त करनी है. जिसे आपको सुरक्षित रखना है.
- इसके बाद आपके आवेदन का वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद आपको इस योजना का लाभ प्राप्त होता है.