Good News For Married Women And Youth : राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के सभी शादीशुदा महिलाएं और 18 साल तक के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल राजस्थान राज्य सरकारने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार इस योजना में नए नाम जुड़वाने का तथा इस योजना से नाम हटाने का आदेश जारी किया है.
राजस्थान राज्य के नागरिक अपने पुत्रवधू और 18 साल के बच्चों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुडा सकते है. इस योजना में नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों पत्रों का निस्तारण करने हेतु कुछ प्रावधान करने के निर्देश जारी किए है. तो चलिए इन सभी के बारे में पूरे विस्तार के साथ जानते है.
Good News For Married Women And Youth
राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले ही खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने का आदेश जारी किया था. लेकिन कुछ समय बाद उसे बंद कर दिया गया था. अब राज्य सरकार ने इस खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नाम जुड़वाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए है. इसलिए अब सबसे पहले लंबित हुए आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा. उसके बाद ही राज्य सरकार उसकी अगली प्रक्रिया शुरू करेगी.
राजस्थान राज्य सरकार ने इस लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के लिए कुछ आदेश भी जारी किए है. तो आइए हम इस निस्तारण के आदेश और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानने वाले है, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढिए.
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आवेदनों का निस्तारण
खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों का निस्तारण और जांच प्रभावित क्षेत्र के जिला कलेक्टर करने वाले है. इस कार्य को पूरा करने के लिए राजस्थान जिले के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी सहायक कलेक्टर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन सभी का सहयोग मिलेगा. इसके अलावा इस आवेदन का निस्तारण और जांच करने के लिए एसडीएम अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी भूमिका निभाएंगे.
निस्तारण कैसे होगा
इस खाद्य सुरक्षा लंबित आवेदनों की जांच और निस्तारण दो चरणों में पूरी की जाएगी. इसके पहले चरण में फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का नियम का पालन किया जाएगा. पहले चरण में लंबित आवेदनों की संख्या शून्य हो जाने पर ही दूसरे चरण की शुरुआत की जाने वाली है.