मंदबुद्धि पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानसिक अथवा शारीरिक रूप से नागरिक को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके। Mandbuddhi Pension Yojana 2024
मुख्यमंत्री मंदबुद्धि पेंशन योजना की शुरुआत 18 जून 2019 में की गई थी। इस योजना के लिए मध्य प्रदेश का कोई भी 6 वर्ष से अधिक का पत्र नागरिक आवेदन करने आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस योजना के लिए व्यक्ति मंदबुद्धि पेंशन योजना ऑनलाइन अधिकारी वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकता है।
मध्य प्रदेश विकलांग और दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदकों को हर महीने ₹600 और सालाना ₹7200 की आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाती है। Mandbuddhi Pension Yojana 2024
मंदबुद्धि पेंशन योजना की विशेषताएं Mandbuddhi Pension Yojana 2024
- मध्य प्रदेश राज्य के कोई भी महिला और पुरुष मंदबुद्धि पेंशन योजना के लाभ के लिए अप्लाई कर सकता है।
- मध्य प्रदेश के योजना में 40% से अधिक विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्त सहायता धन राशि प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि पेंशन योजना में हर महीने ₹600 पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी।
- 6 वर्ष के ऊपर के किसी भी श्रेणी के कोई भी नागरिक इसमें आवेदन कर सकते है।
- मंदबुद्धि योजना में सालाना ₹72000 का सहयोग धनराशि प्रदान की जाएगी।
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मंदबुद्धि पेंशन योजना के लाभ
- आवेदन करता की न्यूनतम आयु कम से कम 6 वर्ष से अधिक होने चाहिए।
- मंदबुद्धि पेंशन योजना अथवा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से कमजोर नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है
- इस योजना में 40% से अधिक मासिक अथवा शारीरिक रूप से दिव्यांग नागरिकों को प्रतिमा सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश मंदबुद्धि पेंशन स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करने वाले योग्य उम्मीदवारों को हर महीने ₹600 की पेंशन दी जा रही है वही पेंशन सालाना ₹72000 के धनराशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
मंदबुद्धि पेंशन योजना के पात्रता Mandbuddhi Pension Yojana 2024
- मंदबुद्धि आवेदक के पास न्यूनतम 40% से अधिक विकलांग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है
- जिसमें मानसिक रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया गया हो।
- मंदबुद्धि आवेदन करता की न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक सरकारी कर्मचारी या टैक्स भरने वाला नहीं होना चाहिए।
- मंदबुद्धि व्यक्ति के पास इस योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- विकलांग आवेदक व्यक्ति किसी भी प्रकार सरकारी योजना का लाभ न प्राप्त किया हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
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मंदबुद्धि पेंशन योजना के दस्तावेज Mandbuddhi Pension Yojana 2024
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
- 40% से अधिक मानसिक विकलांग प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट
मंदबुद्धि पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई
- सबसे पहले आपको पेंशन योजना ऑफिशल वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको अपने जिला के नाम स्थानीय निकाय समग्र आईडी नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- आपको इसमें क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा जो मंदबुद्धि पेंशन योजना की इसमें आपसे जानकारी पूछी जाएगी सही-सही दर्ज करनी होगी।
- सभी को अटैच करके आवेदन प्रक्रिया को क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको एक प्रसिद्ध प्राप्त होगी जो आपको प्रिंट आउट करवा कर सुरक्षित रख लेना है।
- अब आपकी फॉर्म की जांच प्रक्रिया की जाएगी अगर इसमें सही पाया गया तो आपके बैंक अकाउंट में धनराशि प्रदान होना शुरू हो जाएगी।
- इस तरह आप मंदबुद्धि पेंशन योजना के आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
मंदबुद्धि पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन
- मुख्यमंत्री मंदबुद्धि विकलांग पेंशन योजना के लिए सबसे पहले आपको ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम पालिका, नगर परिषद के कार्यालय में जाकर संचालक कार्यालय में आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- इसके फार्म प्राप्त करने के बाद इसमें संपूर्ण जानकारी पूछी गई ध्यान पूरक भरना होगा।
- इसमें पूछे कि दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब आपको फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेजों अटैक करने करने के बाद आपको फॉर्म उसी जगह कार्यालय में जहां जमा करना को जहां से अपने प्राप्त किया था।
- इस प्रकार आप मंदबुद्धि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।