उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को दिया जाएगा। Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024
आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की बेटी एवं हेतु सरकार जिला स्तर पर एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस विवाह में सरकार प्रत्येक जोड़े पर ₹51000 खर्च करती हैं गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ ग्रस्त जीवन के स्थापना हेतु उपहार प्रदान किए जाते है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत शादीशुदा जोड़ों को जिंदगी की गुजर बसर तथा नहीं गृहस्थी के लिए कन्या के अकाउंट में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता हेतु ₹35000 की धनराशि ट्रांसफर की जाती है।
साथ ही जरूरी सामान जैसे बर्तन कपड़े आदि के लिए ₹10000 की धनराशि और जोड़ कुछ सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च के रूप में ₹6000 की धनराशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर सरकार द्वारा विवाह पर ₹51000 के धनराशि प्रदान की जाती है। आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सामाजिक समरास्ता तथा सर्व धर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है।
उत्तरप्रदेश सामूहिक विवाह योजना के उद्देश्य
विवाह को जीवन की एक खुशी के अवसर के रूप में देखा जाता है। लेकिन गरीब परिवारों के लिए खुशी का या अवसर एक बड़े आर्थिक भोज के साथ आता है। कई साल पहले से ही लोग अपनी बेटी के विवाह की तैयारी शुरू कर देते हैं। कई बार तो बेटी की शादी में रहने होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए कई लोगों को अपनी जमीन तक बेचने पड़ जाती है। यह भारी भरकम व्यास दारू पर कर्ज लेना पड़ता है। कई पिछड़े समाज में आज भी शादी में होने वाले खर्च की वजह से बेटियों को पूछ समझा जाता है। इन सभी आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उप सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है। ताकि राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकें। सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना बाल विवाह को रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने में ही मदद करती है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के पात्रता
- इस योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो।
- विवाह हेतु निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांश अभिभावक विवाह की पुत्री को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना कल तलाकशुदा तथा विधवा महिलाओं को पुनर विवाह हेतु भी मिलेगा।
- कन्या के नाम पर किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक अकाउंट होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश समय विवाह योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट का होम पेज पर आपको आवेदन कर के ऑप्शन पर क्लिक करना।
- करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- आवेदन करने के लिंक पर क्लिक करना होगा
- क्लिक करते ही आपके सामने विवाह हेतु अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत के योगदान पत्र खुल जाएंगे।
- अब आप किस पेज पर मधु पक्ष का विवरण जैसे आधार नंबर आधार अनुसार नाम जन्म तिथि मोबाइल नंबर वर्ग पक्ष का विवरण जैसे का
- आधार नंबर नाम जन्मतिथि मोबाइल आदि दश करना होगा।
- उसके बाद आपको वेरीफाई कि लॉगिन में क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी के साथ दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको अपने घंटे का विकास पदाधिकारी या नगर निकाय कार्यालय या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जाना होगा।
- जा जाकर आपको अप सामूहिक विवाह योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को अच्छे से दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों का आधार को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस संबंधित कार्यालय में जमा कर देना जहां से आपने लाया था।
- अध्ययन स्वीकृत होने पर सामूहिक विवाह योजना की जानकारी आपको कार्यालय से या मोबाइल नंबर माध्यम से प्राप्त हो जाएगी।
- इस प्रकार आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।